यूपीः कंटेनमेंट जोन में होंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, योगी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन
यूपीः कंटेनमेंट जोन में होंगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, योगी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन
लखनऊ-उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए योगी सरकार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले 14 दिनों तक सभी कंटेनमेंट जोन में शापिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पुल के साथ ही धार्मिक स्थानों को बंद किया जाएगा।
14 दिन बाद स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें खोलने पर फैसला किया जाएगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में दिए गए प्रतिबंधों का अनुपालन कड़ाई के साथ करने को कहा गया है।
कोविड के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए कंटेनमेंट क्षेत्रों को बनाने पर सरकार का फोकस रहेगा। बड़े पैमाने पर कंटेनमेंट की घोषणा करने से पूर्व लोगों को जरूरी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।
प्रतिबंध
-कंटेनमेंट जोन में शापिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पुल के साथ ही धार्मिक स्थानों को बंद किया जाएगा।
-रात्रि कर्फ्यू के दौरान लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध सख्ती से लागू होगा (आवश्यक क्रियाओं को छोड़कर)। रात्रि कर्फ्यू की अवधि निर्धारित करने का निर्णय स्थानीय प्रशासन लेगा।
-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित तथा अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
अनुमति और छूट
-शादी समारोह में 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
-आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन जारी रहेंगे। इसी प्रकार की सेवाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में लागू होंगी।
-सार्वजनिक परिवहन रेलवे, बसें, मेट्रो अधिकतम 50 फीसदी क्षमता से संचालित किए जाएंगे।
-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
-सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
-सरकारी और निजी क्षेत्र के औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान अपने कार्यबल के साथ भौतिक दूरी मानदंडों के अनुरूप कार्य करेंगे।
जनसुविधा से जुड़े निर्देश
-कंटेनमेंट जोन घोषित करने से पूर्व सार्वजिनक घोषणा की जाएगी जिसमें जोन बनाने के औचित्य को रेखांकित किया जाएगा।
-सामुदायिक स्वयं सेवक, नागरिक समाज संगठनों, पूर्व सैनिक और स्थानीय एनवाईके, एनएसएस आदि को कंटेनमेंट कार्यवाही के प्रबंधन में लगाया जाएगा।
-होम आइसोलेशन के नियमों से संतुष्ट व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी रोगियों को एक अनुकूल किट दिया जाएगा।
-बुजुर्ग और उनके संपर्क में आए पाजिटिव मामलों को क्वारंटीन केंद्रों में स्थानांतरित कर उनकी निगरानी करने को कहा गया है।
-टीकाकरण के लिए पात्र आयु समूह के लोगों के 100 फीसदी टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
-अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और रिक्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन करने के साथ ही दैनिक आधार पर मीडिया को भी देने को कहा गया है।
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